25 सितंबर 2018 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयः-

  • सिमडेगा ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृत मूल परियोजना राशि रुपए 90.77 करोड़ को बढ़ाकर प्रथम पुनरीक्षित परियोजना राशि रुपए 123.69 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध राशि रुपए 1011 करोड़ के विरूद्ध रुपए 32.92 करोड़ (बत्तीस करोड बावनबे लाख) विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई
  • राज्य स्कीम स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष 2040 - बिक्री व्यापार आदि पर कर, लघुशीर्ष 101- संग्रहण प्रभार, उपशीर्ष 02- जिला प्रभार के अंतर्गत इकाई 86-वापसी मद में 25,00,00,000 ₹ (पच्चीस करोड़ ₹) मात्र का झारखंड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से बजटीय उपबंध करने हेतु स्वीकृति दी गई
  • गोड्डा जिला के मेहरामा एवं महागामा प्रखंड में बिहार राज्य के साथ संयुक्त अंतरराज्यीय योजना बटेश्वरस्थान गंगा पंप नहर योजना के झारखंड राज्य में पड़ने वाले भाग के कार्यो हेतु प्रदत्त ₹10031.89 लाख ( एक सौ करोड़ इकतीस लाख नवासी हजार ₹) की प्रशासनिक स्वीकृति में इस योजना को ए.आई.बी.पी. में शामिल करने की  पूर्व अनुमति की शर्त को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई
  • Jharkhand State Area Network (JharNet)  परियोजना का विगत 09 वर्षों के संचालन के उपरांत वित्तीय नियमावली 235 को शिथिल करते हुए 245 के आलोक में नॉमिनेशन के आधार पर वर्तमान के  इकरारनामा, दर एवं शर्तों के अधीन सेवा प्रदाता M/S UTL  एवं (Third Party Auditing  Agency,  M/s WIPRO)  को दिनांक 01.04.2018 से 31. 12.2018 तक अथवा झारनेट 2.0 के लिए निविदा द्वारा चयनित नए ऑपरेटर के पूर्णत: क्रियाशील होने तक, जो भी पहले हो, सेवा अनुमानित व्यय राशि 1689.17 लाख (सोलह करोड़ नवासी लाख  सत्तरह हजार रुपए के साथ विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई
  • झारखंड राज्य में गिफ्ट मिल की योजना का क्रियान्वयन के लिए वित्तीय नियमावली के नियम 235 को नियम 245 से शिथिल करते हुए झारखंड मिल्क फेडरेशन को अभिकर्ता मनोनीत किए जाने की स्वीकृति दी गई
  • पथ निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों में यूटिलिटी शिफ्टिंग (बिजली एवं पेयजल एवं स्वच्छता इत्यादि इत्यादि से संबंधित) के कार्यों के प्रक्रिया में संशोधन की स्वीकृति दी गई
  • भूमि के न्यूनतम मूल्य निर्धारण से संबंधित बिहार स्टांप (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (अंगीकृत) नियमावली,1995 झारखंड मुद्रांक लिखत का न्यून मूल्यांकन नियमावली, 2009 एवं 2012 में संशोधन की स्वीकृति दी गई
  • बोकारो जिला अंतर्गत अंचल नावाडीह के विभिन्न मौजा 71109 लो 75 एकड़ गैर मजरूआ खास किस्म जंगल भूमि 15,86,84,399/-  रुपए मात्र मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भुगतान के आधार पर डुमरी कोल माइंस परियोजना में उपयोजित होने वाले वन भूमि के विरुद्ध क्षति पूरक  वन रोपण हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड के पक्ष में सशुल्क स्थाई हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई
  • Companies Act, 2013 के अंतर्गत Jharkhand Innovation Lab  का निर्माण/ गठन हेतु Draft Articles of Association (AoA) एवं Memorandum Of Association (MoA) की स्वीकृति दी गई
  • ग्रामीण क्षेत्रों में Non-profit/ Charitable/Spiritual Organisation  को शैक्षणिक/ स्वास्थ्य कार्यों से संबंधित संस्थान खोलने हेतु रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु नीति निर्धारण की स्वीकृति दी गई
  • झारखंड अनिवार्य विवाह निबंधन नियमावली, 2018 के गठन की स्वीकृति दी गई
  • झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 में संशोधन की स्वीकृति दी गई
     
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