मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयमंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
                      
●  माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 2951 of 2018 @ SLP (C) No-29794 of 2016 (Arising out of High Court in LPA No. 414/2015)  आशीष कुमार भारती एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायधीश के अनुपालन में झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची की अनुशंसा के उपरांत श्री आशीष कुमार भारती एवं श्री हरजीवन साव का नवउत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु स्वीकृति दी गई.

●  राजधानी रांची में प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर, अर्बन सिविक टावर एवं रविंद्र भवन के Structural Design की Vetting  मनोनयन के आधार पर आई.आई.टी. मुंबई से कराए जाने एवं कुल 17,70,000/-  रुपए के अग्रिम भुगतान किए जाने की स्वीकृति दी गई.

● आदिवासी विकास समिति/ ग्राम विकास समिति द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

● एम.जी.एम. चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर में  टरसीयरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना हेतु एम.सी.आई. मापदंड के अनुरूप रेडियोथैरेपी विभाग में फिजिसिस्ट के एक पद सृजन की स्वीकृति दी गई.

●  वित्तीय वर्ष 2018-19 में केंद्र द्वारा प्रायोजित (पीएमएसएसवाई फेज-III) योजना अंतर्गत पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के स्थापना की योजना की पुनरीक्षित 165. 71 करोड़ (एक अरब 65 करोड़ 71 लाख) रुपए की स्वीकृति एवं  केंद्रांश मद से 120.00 करोड़ (एक अरब बीस करोड़) रुपए तथा राज्य मद से 45.71 करोड़ (पैंतालीस करोड़ इकहत्तर लाख) रुपए की स्वीकृति दी गई.

●  रांची में एक अतिरिक्त मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के गठन की स्वीकृति दी गई.

● राज्य के 4 निकायों में रिक्त स्थानों में उप निर्वाचन कराए जाने संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड रांची से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में दिनांक 19-12-2018 को घोषित चुनाव कार्यक्रम की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

● झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2018 की स्वीकृति दी गई.

●मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग को 71-कोलिबिरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के संचालन/संपादन के लिए एक करोड़ पचपन लाख बासठ हजार रुपए झारखंड आकस्मिकता निधि से दिए जाने की मंजूरी दी गई।

●जीएसटी के तहत वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा निर्गत की गई अधिसूचनाओं के समरूप राज्य में निर्धारित तिथि के प्रभाव से जीएसटी नियमावली 2017 के अंतर्गत उक्त सूचनाओं को निर्गत किए जाने की मंजूरी दी गयी।

●झारखंड में खुदरा उत्पाद दुकानदारों की बंदोबस्ती की ई-लॉटरी विधि से निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए NeML का मनोनयन करने के लिए वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत नियम 235 को शिथिल करने की मंजूरी दी गई।

●उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में नवअंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के सेवा का अंतरलिनीकरण एवं उनकी वेतन निर्धारण को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान की

● स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत पारा मेडिकल कर्मियों जैसे परिचारिका ग्रेड ए, एएनएम, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्राविधिक, एक्स-रे टेक्नीशियन की नियुक्ति नियमावली 2018 के गठन को मंजूरी दी गई।

● झारखंड राज्य आयुष स्वास्थ्य सेवा (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2018 के गठन को मंजूरी दी गई।

● देवघर जिला के मोहनपुर अंचल की 5.522 एकड़ भूमि 4,29,88,598 (चार करोड़ उनतीस लाख अट्ठासी हजार, पांच सौ अन्ठानबे) रुपए की अदायगी पर रेल मंत्रालय भारत सरकार को स्थाई रूप से हस्तांतरित की गई।

●  सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत अंचल चांडिल मौजा रुचा में अंतर्निहित अंश रकबा0.90 एकड़ अना बाद झारखंड सरकार किस्म पुरानी प्रति भूमि कुल देय राशि 97 लाख 37 हजार एक सौ रुपैया मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा गैस पाइपलाइन में आने वाले सेक्शन लाइजिंग भाल्ब/ इंटरमीडिएट पिंगिंग स्टेशन आदि के निर्माण हेतु गेल (इंडिया) लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम (महारत्न कंपनी) के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.

● वर्ष 2019 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों एवं बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने की स्वीकृति दी गई.

● W.P. (S) No.-3375/2016  दुखीराम  कोयरी बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य मामलों में दिनांक 01.05.2017 को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची से पारित न्यायादेश में राज्य के अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों के शिक्षकों की प्रोन्नति/नियुक्ति एवं इसके कारण उत्पन्न हुई वेतन निर्धारण में विसंगति आदि के निराकरण हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा तैयार किए गए विस्तृत मार्गदर्शन की स्वीकृति दी गई.

●  वित्तीय वर्ष 2018-19 में झारखंड राज्य में जनजातीय क्षेत्र के पाकुड़ जिला अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरिया के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल 1,97,67,900/- (एक करोड़ संनतानवे लाख सड़सट हजार नौ सौ  रुपए मात्र की लागत पर नित्य पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

●  राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के रिक्त पदों को भरने हेतु पंचायत उप निर्वाचन 2018, कार्यक्रम के घटनोउत्तर स्वीकृति दी गई.

●  विभागीय संकल्प संख्या- 428 दिनांक 30.01.2018 में 10 एकड़ भूमि के बंधेज को विलोपित करने एवं टाना भगतो द्वारा धारित भूमि का रसीद निर्गत करने हेतु  प्रावधानित 1 रुपए टोकन सेस को भी माफ करते हुए नि:शुल्क रसीद निर्गत करने की स्वीकृति दी गई.


●   ई-स्टांप की बिक्री हेतु स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक वर्ष हेतु प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई.

● रामगढ़ जिला अंतर्गत अंचल गोला के मौजा खखरा में अंतर्निहित कुल रकबा 0.04  गैरमजरूआ खास किस्म-परती पत्थर भूमि कुल देय राशि 17,882/- ( सत्रह हजार आठ सौ बयासी) रुपए की अदायगी पर ऊर्जा गंगा परियोजना अंतर्गत जगदीशपुर-हल्दिया-धामरा गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम-महारत्न कंपनी के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.

●  बोकारो जिला अंतर्गत अंचल चंदनकीयारी एवं नावाडीह के विभिन्न मौजा अंतर्निहित कुल रकबा 2.50 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि कुल देय राशि 55,71,588/- (पचपन लाख इकहतर हजार पांच सो अट्ठासी) रुपए मात्र की अदायगी पर जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा गैस पाइपलाइन में आने वाले सेक्शन लाइनिंग भाल्ब/ इंटरमीडिएट पिंगिंग स्टेशन निर्माण हेतु गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम महारत्न कंपनी के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.

●  राज्य में Non Profit/Charitable/Spiritual Organisation को शैक्षणिक/ स्वास्थ्य कार्यों से संबंधित संस्थान खोलने हेतु रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु सुदूरवर्ती  क्षेत्र/Backward Blocks के चयन एवं उन्हें अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई.

● अनुसूचित जनजाति की महिला से भूमि खरीदने के निमित्त गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा शादी किए जाने के मामले में उड़ीसा राज्य की भांति कानून (विनियमन) बनाने एवं लागू करने की स्वीकृति दी गई.

● माननीय मुख्यमंत्री के  वैवैकिक अनुदान मद में झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वरूप प्राप्त राशि 2,00,00,000/- (दो करोड़) रुपए मात्र की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

● ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) द्वारा RIDF-XXIV  के तहत 50 ग्रामीण पुल पर योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 17032.22  लाख रुपए के ऋण आहरण की स्वीकृति दी गई.

● Installation of Swami Vivekananda Statue at Ranchi Lake Construction of Pedestrian Bridge, Civil Construction for the Monument, Lighting and Illumination etc. In Ranchi city, Jharkhand  के अवशेष कार्यों के क्रियान्वयन हेतु M/S Shapoorji Pollonji Company PVt. Ltd.  को मनोनयन के आधार पर नामित करने हेतु वित्तीय नियमावली के नियम-245 के तहत नियम-235 को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई.
 

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