Photo: IPRD

गैस सिलिंडर में धमाका होने से दिनांक 07 मार्च 2017 को घायल हुए दुमका के दुलाल भण्डारी एवं बबीता देवी को अब तक मुआवजा का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत पर सरकार के अपर सचिव ने इंश्योरेंस कंपनी से फॉलो अप कर शीघ्र भुगतान कराने का निर्देश दिया। 

गैरमजरूआ जमीन पर अतिक्रमण से जुड़ी एक अन्य शिकायत में कहा गया था कि गिरिडीह जिला के मोहनपुर मौजा में लगभग 1 एकड़ 21 डिसमिल गैरमजरुआ आम भूमि पर रिजवान अहमद, शमीम अहमद, मो. खलिल, डॉ. इमरान सिको इत्यादि द्वारा निजी मकान का निर्माण किया गया है। जिला के नोडल अधिकारी ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि मोहनपुर मौजा अंतर्गत सभी गैरमजरुआ जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही तथा वर्तमान में यह मामला एलआरडीसी के कोर्ट में प्रक्रियाधीन है। 

पूर्वी-सिंहभूम के मानसराम महतो के जनसंवाद में यह शिकायत दर्ज कराई है कि उनके दादा स्व. रासबिहारी महतो की जमीन पर लगी हुई फसल को अप्रैल 2016 में डी.वी.सी. द्वारा हाईटेंशन तार लगाने के क्रम रौंद दिया गया था, जिसके मुआवज़े भुगतान अब तक नहीं  किया गया है। इस संबंध में पुछे जाने पर पता चला कि तार लगाने का कार्य पश्चिम-बंगाल की एक कंपनी के द्वारा करवाया जा रहा था। इसपर अपर सचिव रमाकांत सिंह ने जिला के विभागीय अधिकारी को ट्रांसमिशन, डिस्ट्रिब्यूशन व जेनरेशन के नोडल अधिकारियों के साथ बैठकर इस तरह के सभी मामलों को निष्पादित करने का निर्देश दिया। 

पारा शिक्षक के पद पर कार्यरत गढ़वा के मार्टिन कच्छप 08 अप्रैल 2014 को लोक सभा चुनाव की ड्यूटी के लिए भेजा गया था, लेकिन आज तक घर नहीं लौटे। डीएसपी, गढ़वा ने इस संबंध में पुछे जाने पर बताया कि मामले में अनुसंधान जारी है तथा सभी तरह के माध्यम की मदद ली गयी है परंतु अब तक किसी भी तरह सकारात्मक रिपोर्ट नहीं आई है। इसपर समीक्षा में मौजूद एआईजी टू डीजीपी ने डीएसपी, गोड्डा को जांच अधिकारी एवं एसपी, गोड्डा से मिलकर मामले की पुनः समीक्षा करने का निर्देश दिया। 

गुमला के उमेश्वर साहु की रैयती जमीन पर लगे हुए साल के पेड़ लकड़ी सिसई पुलिस ने अप्रैल 1995 में जब्त  किया था। इस संबंध में  माननीय उच्च न्यायालय में राज्य सरकार को आदेश दिया गया कि जब्त लकड़ी का मूल्य निर्धारित कर शिकायतकर्ता को भुगतान करें, परंतु अब तक भुगतान नहीं किया गया है। इस मामले में समीक्षा में मौजूद एआईजी टू डीजीपी शम्स तबरेज ने संबन्धित अधिकारी को डीएफ़ओ, गुमला से फॉलो अप कर लकड़ी का मूल्य निर्धारित कर 15 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। 

हजारीबाग के मो. आलिम की जमीन को वर्ष 1962 में पीटीपीएस (पतरातू थर्मल पावर स्टेशन एवं स्टाफ कॉलोनी) ने अधिग्रहण किया गया था। इस संबंध में   मुआवजे एवं नौकरी की मांग किए जाने पर विभाग के अधिकारी ने बताया कि रैयत को वर्ष 1965 में ही मुआवजा का पंचाट तैयार कर लिया गया था परंतु रैयत ने राशि लेने से मना कर दिया था और अभी रैयत वर्तमान मूल्य पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इसमें नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसपर अपर सचिव ने भी विभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन से सहमति जताई और कहा कि मुआवजा तात्कालिक मूल्य पर ही दिया जा सकता है। 
ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य मामले, कार्य प्रमंडल, पूर्वी-सिंहभूम में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत राजेश कुमार अप्रैल 2018 से वेतन का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत पर विभाग के अधिकारी ने बताया कि वित्त विभाग से आवंटन प्राप्त नहीं होने की बात बताई। इसपर अपर सचिव रमाकांत सिंह ने विभाग के अधिकारी को मामले की रिपोर्ट अपलोड करने का आदेश दिया ताकि वित्त विभाग से समन्वय स्थापित कर बकाया मानदेय का भुगतान कराया जा सके। 

रांची के लापुंग निवासी महेश साहु की हत्या 6 जुलाई 2014 को उग्रवादियों ने कर दी थी। इसके उपरांत मृतक के आश्रित पत्नी को सरकार की ओर से मिलनेवाली मुआवजा एवं नौकरी नहीं मिली है। इस पर  अपर सचिव ने जिला के नोडल अधिकारी एक माह के भीतर मामले को निष्पादित करने का निर्देश दिया। 
बोकारो के जरिडीह प्रखण्ड अंतर्गत गैर मजरुवा-खास ज़मीन को रैयती बताकर प्लॉटिंग करके बेचा जा जाने का मामला का सामने आया है। इस संबंध में संबन्धित अधिकारी ने उक्त भूमि के एवज में कायम सभी जमाबंदी को संदिग्ध मानते हुए कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और आश्वासन दिया कि एक माह के भीतर कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। 

वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति की तरफ से कृषि कार्यालय, गिरिडीह को धान बीज की आपूर्ति की गई थी। इसके एवज में विभाग से देय राशि का भुगतान अब तक लंबित रखे जाने की शिकायत पर विभाग के अधिकारी को अपर सचिव ने 2 सप्ताह के भीतर राशि का भुगतान कराने का आदेश दिया। 
 

-----------------------------Advertisement------------------------------------

must read