झारखंड के सिमडेगा में हुए मॉब लिंचिंग मामले में हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका के प्रार्थी पंकज कुमार यादव हैं। 

दायर याचिका में मॉब लिंचिंग के शिकार परिवार को हाल ही में बने मॉब लिंचिंग एक्ट झारखंड के अनुसार न्याय और सुविधा दिलाने के लिए मांग की है। अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से दायर इस जनहित याचिका में झारखंड सरकार, होम सेक्रेटरी, DGP, सीनियर SP और थाना प्रभारी को पार्टी बनाया गया है।

झारखंड भीड़ हिंसा व भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 के विधेयक के तहत भीड़ लिंचिंग के पीड़ित परिवार को कम से कम 5 लाख मुआवजा व दोषियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। यादव तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में झारखंड हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं. तब उस मामले में 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी।

मॉब लिंचिंग के शिकार संजू प्रधान के परिजनों से शुक्रवार को BJP के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इसमें BJP के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी शामिल थे। मृतक की पत्नी ने कहा निर्दोष तीन लोगों को आरोपी बनाकर जेल भेजा गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि घटना में जितना दोषी ग्रामीण उतना दोषी सिमडेगा पुलिस। उन्होंने कहा कि ‌‌BJP घटना की CBI जांच करवाएगी।

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