आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और रांची जिले के मांडर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बंधु तिर्की को कोर्ट ने तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। 

चुकी कोर्ट ने बंधु टर्की को आपराधिक घोषित कर दिया है, इसलिए उनकी विधायिका गई। अब उन्हें सरकारी बंगला  और अनेक प्रकार का सरकारी लाभ जो एक विधायक को मिलता है, नही मिलेगा।

सीबीआई ने 2010 में तिर्की के खिलाफ केस दर्ज किया था। रांची में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने मांडर के विधायक व कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की पर सीबीआई की विशेष अदालत ने आज फैसला सुनाया। 

तिर्की को तीन साल की सजा सुनाई गई है। उन पर तीन लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। तिर्की पर 6 लाख 28 हजार 698 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था। अदालत ने इन्हें दोषी करार देने के साथ ही सजा भी सुना दी। 
 

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