अधिवक्ता परिषद, झारखंड पूरे प्रदेश में संगठित कार्यों को विस्तार देगा। उपर्युक्त बातें अधिवक्ता परिषद के झारखंड/ बिहार के क्षेत्रीय मंत्री सुनील कुमार ने अधिवक्ता परिषद, झारखंड के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विधिक क्षेत्र में अधिवक्ता परिषद की भूमिका बढ़ी है। 

बढ़ते दायित्व को देखते हुए सांगठनिक कार्यों को विस्तार दिया जाना जरूरी है। प्रांतीय पदाधिकारियों की बैठक की जानकारी देते हुए अधिवक्ता परिषद, झारखंड के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने बताया कि अधिवक्ता परिषद के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में अनेक प्रस्ताव पारित किए गए हैं। जमशेदपुर में प्रांतीय अभ्यास वर्ग के प्रस्ताव को बैठक में स्वीकृति दी गई है।

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उन्होंने बताया कि प्रदेश इकाई द्वारा पूरे प्रदेश में अधिवक्ता परिषद की आजीवन सदस्यता का अभियान जोर-शोर से चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में लगभग सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए एवं जनहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर झारखंड उच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल करने पर सहयोग देने का विचार भी किया गया। उन्होंने बताया कि बैठक में राज्य के सभी जिलों में अधिवक्ता परिषद द्वारा संचालित न्याय केंद्र स्थापित करने एवं स्वाध्याय मंडल चलाने की बात पर भी बल दिया गया एवं इसके लिए कार्य योजना तैयार की गई।

रांची के रामटहल चौधरी बी एड कॉलेज के सभागार में रविवार को आयोजित अधिवक्ता परिषद, झारखंड के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में मुख्य रूप से झारखंड/ बिहार के क्षेत्रीय मंत्री सुनील कुमार, प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार मिश्र (रांची), प्रदेश महामंत्री विजय नाथ कुंवर(बोकारो), प्रदेश उपाध्यक्ष राज कुमार शर्मा(देवघर), प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष कुमार पांडेय(हजारीबाग), प्रदेश कोषाध्यक्ष पवन कुमार पाठक (रांची), अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य डॉ भीम महतो (रांची), प्रशांत विद्यार्थी (रांची), प्रमोद कुमार गुप्ता (रांची), झारखंड प्रदेश इकाई के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य राजेंद्र कृष्ण (रांची), कृष्ण गोपाल निताई(रांची), प्रशांत सिंह (धनबाद), पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शिवनाथ अग्रवाल (डालटेनगंज) सहित प्रदेश के अन्य पदाधिकारी एवं अधिवक्ता परिषद, झारखंड प्रदेश के विभिन्न आयामों के प्रमुख शामिल रहे। यह जानकारी प्रांत (झारखण्ड) मीडिया सह प्रमुख रीतेश कुमार बाॅबी अधिवक्ता के द्वारा दी गयी ।

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