राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से अभी कोई फ़ैसला नही हो पाया है।इसलिए की हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश जारी रखा है॥

ये केस चार साल पुराना है।राहुल गांधी पर साल 2018 में कांग्रेस के एक अधिवेशन में अमित शाह को ‘हत्यारा’ कहने का है आरोप है। 

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ चाईबासा के प्रताप कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। गांधी ने प्राथमिकी रद्द करने के हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 

कोर्ट ने याचिका पर राहुल गांधी और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जवाब दाखिल होने के बाद मामले को अगली सुनवाई के सूचीबद्ध किया जाएगा।

-----------------------------Advertisement------------------------------------
Advertisement
Advertisement
Campaign: SMENT-030326
Displayed on:

must read