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राज्य सरकार ने झारसेवा पोर्टल पर तत्काल सेवा प्रांरभ की है। जिसके तहत अब दायर होने वाले आवेदनों के विरुद्ध 10 कार्य दिवस के अन्दर जाति, स्थानीय निवास एवं आय प्रमाण पत्र निर्गत किये जायेगें। इस संबंध में निधि खरे, प्रधान सचिव कार्मिक ने कहा कि झारखण्ड सरकार द्वारा जाति, स्थानीय निवास एवं आय प्रमाण पत्रों आदि कि निर्गमन हेतु झारसेवा पोर्टल पर ‘तत्काल सेवा‘ प्रारंभ की गई है। इस संबंध में उन्होंने सभी उपायुक्तों को निदेष दिया है कि आवेदकों को तत्काल सेवा के तहत ही निर्धारित समयावधि में प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना सुनिष्चित किया जाये।
खरे ने कहा कि तत्काल सेवा को अत्यंत आकस्मिकता के मामलों को निष्पादित करने हेतु प्रारंभ किया गया है।अतः यह सुनिष्चित किया जाये कि छात्र-छात्राओं को यथा अर्हता प्रमाण पत्र सुलभ करा दिये जाये।
खरे ने कहा कि झारखण्ड राज्य सेवा गांरटी अधिनियम के अन्तर्गत जाति/स्थानीय निवासी/आय प्रमाण पत्र की सेवा उपलब्ध कराने हेतु अधिकत्तम समय सीमा 30 कार्य दिवस निर्धारित है।किंतु कई बार ऐसा देखा गया है नियोजन/नामाकंन/सरकारी योजनाओं के मामले में संबंधित कार्यालय एवं संस्थान द्वारा ऐसे प्रमाण पत्रों की मांग 30 कार्य दिवस से कम समय में की जाती है। अतः सरकार ने इसे दृष्टि में रखकर ही तत्काल सेवा प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।
खरे ने कहा कि नियोजन,नामांकन, अथवा किसी सरकारी योजना के मामले में तत्काल सेवा के अन्तर्गत प्रमाण पत्रों के निर्गमन हेतु आवेदन करते समय आवेदकों को संबंधित कार्यालय एवं संस्थान जिनके द्वारा प्रमाण पत्र की मांग की गई हो, के स्तर से मांग पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही आॅनलाईन आवेदन करने से पूर्व आवेदक को संबंधित कार्यालय एवं संस्थान (नियोजन/नामाकंन के संबंध में) के द्वारा निर्गत मांग पत्र के आधार पर स्थानीय अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/ अपर समाहत्र्ता/ उपायुक्त से तत्काल सेवा हेतु अहर्ता का पूर्व सत्यापन कराना आवष्यक होगा। उनहोंने कहा कि नियोजन/नामाकंन अथवा किसी सरकारी योजनाओं के मामले में जाति/स्थानीय निवासी/आय प्रमाण पत्र के संबंध में मांग पत्र जारी करने वाले कार्यालय एवं संस्थान द्वारा यदि 30 दिनों से कम समय में मांग की जाती है तो ऐसे मामले तत्काल सेवा के अन्तर्गत विचार किये जा सकेगें।
निधि खरे ने कहा कि यदि आवेदक को नियोजन/नामांकन अथवा किसी सरकारी योजना के मामाले में जाति,स्थानीय निवासी अथवा आय प्रमाण पत्र हेतु मांग पत्र जारी करने वाले संस्थान अथवा कार्यालय ये उक्त आषय की सूचना प्राप्ति की तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र समर्पित किये जाने की अवधि 30 दिनों से कम की है तो ऐसे मामले तत्काल सेवा के अन्तर्गत विचार किये जा सकेगें। उन्होंने कहा कि झारसेवा के पोर्टल पर उपर्युक्त प्रमाण पत्रों के निष्पादन में तत्काल कोटी इसके बाद वसक तत्पष्चात छवतउंस कोटी के आवेदनों पर विचार किया जाना चाहिये।