केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नीट यूजी-2024 प्रश्नपत्र चोरी मामले में छह आरोपियों के विरुद्ध पटना में सीबीआई मामलों की विशेष अदालत के समक्ष दूसरा आरोप पत्र दायर किया। 

यह आरोप पत्र भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दायर किया गया है, जिनमें धारा 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र), धारा 109 (उकसाना), धारा 409 (आपराधिक न्यास भंग), धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 380 (चोरी), धारा 201 (साक्ष्य मिटाना) एवं धारा 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) शामिल हैं। 

इसके अतिरिक्त, ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, जिन्हें सिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया था एवं उप-प्रधानाचार्य, जिन्हें एनईईटी यूजी-2024 परीक्षा के संचालन हेतु एनटीए द्वारा केंद्र अधीक्षक नियुक्त किया गया था, के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (वर्ष 2018 में यथा संशोधित ) की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1) (ए) के तहत मूल आरोप (Substantive Charges) लगाए गए हैं। 

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यह दूसरा आरोप पत्र निम्नलिखित छह आरोपियों के विरुद्ध दायर किया गया है: यथा (1) बलदेव कुमार उर्फ चिंटू (2) सनी कुमार (3) डॉ. अहसानुल हक (प्रधानाचार्य, ओएसिस स्कूल, हजारीबाग एवं हजारीबाग के सिटी कोऑर्डिनेटर) (4) मोहम्मद इम्तियाज आलम (उप-प्रधानाचार्य, ओएसिस स्कूल एवं केंद्र अधीक्षक) (5) जमालुद्दीन उर्फ जमाल ( हजारीबाग के एक समाचार पत्र के रिपोर्टर) तथा (6) अमन कुमार सिंह। 

सीबीआई ने पूर्व में दिनांक 01-08-2024 को 13 आरोपियों के विरुद्ध पहला आरोप पत्र दायर किया था। जांच में पता चला है कि ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल डॉ. अहसानुल हक ने नीट यूजी-2024 परीक्षा के लिए हजारीबाग के सिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पर उसी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल एवं नीट यूजी-2024 परीक्षा के लिए केंद्र अधीक्षक मोहम्मद इम्तियाज आलम के साथ मिलकर अन्य आरोपियों के साथ नीट यूजी-2024 प्रश्नपत्र चोरी करने का षडयंत्र रचा था। 

अब तक इस नीट पेपर लीक मामले में कुल 48 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई ने इस पेपर लीक के लाभार्थी उम्मीदवारों की भी पहचान कर ली है एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ उनका विवरण साझा कर दिया है। शेष गिरफ्तार आरोपियों के संबंध में जांच एवं अन्य पहलुओं के संबंध में आगे की जांच जारी है।

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