झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि राज्य के स्कूलों में बीपीएल बच्चों के नामांकन में मनमर्जी की जा रही है, जो शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 का उल्लंघन है।

झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, "यह शिक्षा अधिकार अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले में जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।"

उन्होंने आगे कहा कि समय पर सूची का प्रकाशन न होना और एडमिशन प्रक्रिया खत्म होने के बाद सूची उपलब्ध कराना डीएससी (जिला शिक्षा कार्यालय) कार्यालय की नियति बन गई है, जिससे सैकड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कई बड़े संस्थानों द्वारा बीपीएल बच्चों की सीटें कम की जा रही हैं, जो एक सुनियोजित षड्यंत्र है। अजय राय ने आरोप लगाते हुए कहा कि डीएससी कार्यालय और स्कूल प्रबंधन मिलकर इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि बीपीएल बच्चों का नामांकन ना हो।

मांगें:

1. बीपीएल बच्चों के नामांकन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
2. शिक्षा अधिकार अधिनियम का पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

 

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