23 अक्टूबर 2018 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयः-

श्री अमेरिकन रविदास, झा.प्र.से. (कोटि क्रमांक-499/03, गृह जिला-हजारीबाग), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा, सम्प्रति-निलंबित को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई.

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में दिव्यांगजन एवं महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण हेतु संशोधन  के लिए अध्यादेश-2018 की स्वीकृति दी गई.

जल संसाधन विभाग में निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन के लिए संवेदकों का निबंधन हेतु झारखण्ड जल संसाधन संवेदक निबंधन नियमावली, 2018 की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा (संशोधन) नियमावली, 2018 की स्वीकृति दी गई।

राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01-01-2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केंद्रीय वेतन वेतनमान) में दिनांक 1 जुलाई,  2018 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई.

दिनांक 01-01-2016 से  पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जुलाई, 2018 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई.

धनबाद जिला अंतर्गत अंचल- धनबाद, मौजा-बरमसिया एवं भुदा, थाना संख्या- 49, के अंतर्निहित कुल रकबा 0.7454 एकड़ गैरमजरूआ भूमि कुल  देय राशि 5,49,02,819/- ( पांच करोड़ उनचास लाख दो हजार आठ सौ उन्नीस) रुपैया मात्र पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर DFCCIL  विशेष रेल परियोजना हेतु DFCCIL  भारत सरकार को सशुल्क स्थाई हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई.

सरकारी कर्मचारियों को गलत निर्धारण के फलस्वरूप वेतन एवं विभिन्न भत्तों के रूप में अधिक किए गए भुगतान की वसूली की स्वीकृति दी गई.

STPI Centre, Ranchi में Incubation Centre  की स्थापना एवं उसके संचालन हेतु Jharkhand Startup Policy 2016  के अंतर्गत वित्तीय नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए वित्तीय नियमावली-245 के तहत STPI  भारत सरकार को मनोनयन के आधार पर कार्य देने के लिए ₹50 लाख प्रति वर्ष की दर से कुल 5 वर्षों तक सहायता राशि देने एवं राज्य सरकार तथा STPI, भारत सरकार के मध्य किए जाने वाले एमओयू के ड्राफ्ट की स्वीकृति दी गई.

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढ़ीकरण हेतु ODMP (Other Disaster Management Project)   के अंतर्गत कार्यरत मानव संसाधन की सेवा अवधि के विस्तार के नियमित योजना का विस्तार करने की स्वीकृति दी गई.

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा Cont. Case No. 704/2017  में दिनांक 29.06.2018 एवं दिनांक 14.09.2018 को पारित आदेश के आलोक में वाद संख्या- WP(S) No.3973/2014  में दिनांक 03.04.2017 को दिये गये न्यायनिर्णय के अनुपालनार्थ झारखण्ड भवन, नई दिल्ली में संविदा आधारित पदों के विरूद्ध कार्यरत संविदाकर्मियों की सेवा नियमित करने की स्वीकृति दी गई.

वित्तीय वर्ष 2018-19 में झारखण्ड राज्य की नई राजधानी परिसर कोर कैपिटल एरिया साईट-1 एचईसी क्षेत्र में निर्माणाधीन/निर्माण किये जाने वाले भवनों के लिए आधारभूत संरचना यथा-सड़क, विद्युत आपूर्ति एवं पेयजल जलापूर्ति इत्यादि के निर्माण हेतु कुल रूपये 1,03,31,57,977/- (एक अरब तीन करोड़ एकतीस लाख सन्तावन हजार नौ सौ सतहत्तर) रूपये सहायता अनुदान की राशि की स्वीकृति दी गई।
 

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