रांची।* मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि राज्य में मतदान केंद्रों के नजरी–नक्शा बनाने एवं जियो फेंसिंग करने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान यह भी सुनिश्चित करना है कि मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से कम की दूरी तय करनी हो साथ ही एक मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता न हो। 

इसके साथ ही मतदान केंद्र के विखंडन के दौरान इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि एक परिवार या एक टोले के मतदाताओं को अलग अलग मतदान केंद्र पर जाना न पड़े। श्री के. रवि कुमार सोमवार को निर्वाचन सदन से सभी जिलों के उप जिल निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक कर रहे थे।

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने कहा है कि निर्वाचन कार्य से जुड़े ERO, AERO, बीएलओ सुपरवाइजर एवं बीएलओ की रिक्तियों को शीघ्र ही पूर्ण कर लें इसके साथ ही बीएलओ नियुक्त करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि चयनित बीएलओ उसी मतदान केंद्र के मतदाता हों।

श्री के. रवि कुमार ने कहा कि भारत के मतदाता होने के लिए तीन अर्हता निर्धारित किए गए है जिसमें भारत का नागरिक होना, 18 वर्ष की आयु होना एवं देश के किसी भी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है कोई भी योग्य मतदाता छूटे न और कोई भी अवैध व्यक्ति मतदाता सूची में न जुड़े।

इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुबोध कुमार, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री देव दास दत्ता, ऑनलाइन माध्यम से सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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