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मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय 

  • विधानसभा का बजट सत्र (पंद्रहवां सत्र) 17 जनवरी से 08 फरवरी 2019 तक

● चतुर्थ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र (पंद्रहवां सत्र) 17 जनवरी, 2019 से 08 फरवरी 2019 तक आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

● करमा (कोडरमा) में नया मेडिकल काॅलेज की स्थापना की योजना के अधीन कुल ₹ 3,28,41,57,242 (तीन अरब अठाईस करोड़ एकतालीस लाख सन्तावन हजार दो सौ बयालीस) रुपए मात्र की लागत पर भवन निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। केंद्र प्रायोजित योजना (फेज-2) अंतर्गत राज्य के कोडरमा जिला में वर्तमान जिला अस्पताल को 300 बेड वाले अस्पताल में उत्क्रमित करते हुए नया मेडिकल काॅलेज की स्थापना की मंजूरी दी गयी है।

●केन्द्र प्रायोजित योजना (फेज-2) अंतर्गत राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में वर्तमान जिला अस्पताल को 300 बेड वाले अस्पताल में उत्क्रमित करते हुए नया मेडिकल काॅलेज की स्थापना की योजना के अधीन कुल ₹ 3,14, 35,78, 221 (तीन अरब चौदह करोड़ पैतीस लाख अठहतर हजार दो सौ एक्कीस रुपये) की लागत पर भवन निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

● वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजनान्तर्गत ’’मुख्यमंत्री सुकन्या योजना’’ का कार्यान्वयन के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से ₹ 50.00 करोड़ (पचास करोड़) मात्र अग्रिम की स्वीकृति दी गई।

● राज्य योजनान्तर्गत कोडरमा नगर पंचायत की रू. 60,12,83,000/- (साठ करोड़ बारह लाख तिरासी हजार) रुपए मात्र की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

● बिहार एवं झारखण्ड राज्य के बीच पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के दायित्वों के बंटवारे के तहत बिहार सरकार को ₹ 557.13 (पांच सौ सन्तावन करोड़ तेरह लाख रुपये) के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

●पूर्वी सिंहभूम जिला के अंचल मुशाबनी में 3.00 एकड़ भूमि कुल ₹ 17,38,500.00 (सतरह लाख अड़तीस हजार पाॅच सौ) की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक प्रयोजन के लिए यूसीआईएल जादुगोड़ा के साथ रिकवरी प्लान्ट हेतु (तीस) वर्षो के लिए सशुल्क लीज बन्दोबश्ती की मंजूरी दी गई।

● लातेहार जिलांतर्गत अंचल चन्दवा मौजा-भुसाड़ एवं जमीरा में कुल ₹ 39,00,685.00 (उनचालीस लाख छः सौ पचासी) मात्र रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अदायगी पर टोरी-बीराटोली-महुआमिलान नई बिजी रेलवे लाईन निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार को सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण के लिए पूर्व में निर्गत राज्यादेश सं0-6173/रा., दिनांक 22.12.2017 को रद्द करने एवं हस्तांतरण हेतु जमा की गई 80 प्रतिशत राशि का समायोजन की स्वीकृति दी गई।

● मध्याह्न भोजन योजनातंर्गत बच्चों को दोपहर में पका हुआ भोजन के अतिरिक्त पूरक पोषण हेतु राज्य योजना बजट से अंडा/फल उपलबध कराने हेतु पूर्व में निर्धारित राशि रुपये 4.00 प्रति अंडा का संशोधित करते हुऐ अधिकतम रुपये 6.00 प्रति अंडा करने की स्वीकृति दी गई।

● श्री राजकिशोर महतो, तत्कालीन अध्यक्ष झारखंड राज्य विधि आयोग को उनके पद पर कालावधि दिनांक 01.11.2013 से 31.10.2014 तक समायोजन/वेतन भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।

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