श्री एल खियांग्ते, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड  ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2019 के लिए पहले चरण के मतदान की तारीख 11 अप्रैल 2019 को पूर्वाह्न 07.00 ( सात बजे) से लेकर अंतिम चरण के मतदान की तारीख 19 मई 2019 को अपराह्न 06.30 बजे ( छह बजकर तीस मिनट)  तक की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध लगाया गया है.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 126-क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा उक्त धारा (2) के उपबंधों  के तहत एग्जिट पोल के संचालन औऱ उसके परिणामों तथा एसे एक्जिट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश जारी किया है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 126 (1)(ख) के अधीन साधारण निर्वाचनों में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर भी प्रतिबंध रहेगा.

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