सरकार के विभिन्न विभागों में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन को गुरुवार को झारखंड HC ने निरस्त कर दिया है। सहायक अभियंताओं की ये परीक्षा 22 जनवरी से पूरे राज्य में होने वाली थी। 

जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि झारखंड राज्य के विभिन्न कार्य विभागों में सहायक अभियंता के वर्ष 2019 के पूर्व की नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के बाद की नियुक्ति में ही लाभ दिया जा सकता है।

सरकार को अलग-अलग विज्ञापन निकालने का दिया आदेश
HC सरकार को 50 फीसदी और और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के लाभ के साथ अलग-अलग विज्ञापन निकालने का आदेश दिया। 

अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार के आर्थिक रुप से पिछड़ों को आरक्षण देने की अधिसूचना के पहले की रिक्तियों में 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान होगा। अधिसूचना के बाद की रिक्तियों में 60 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। अदालत ने सरकार को संशोधित अधियाचना JPSC को भेजने और उसके अनुसार ही JPSC को फिर से विज्ञापन जारी करने की निर्देश दिया है।

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