भारतीय रेलवे कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कई उपाय कर रही है तथा इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन कर रही है ।

महामारी के प्रसार को रोकने के लिए एक महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश हर व्यक्ति को मास्क पहनना है। 

अतः रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुसार सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि रेलवे परिसर एवं ट्रेन में मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य है। रेलवे परिसर या ट्रेन में मास्क /फेस कवर नहीं पहनने वाले व्यक्ति से दंड स्वरूप ₹500 तक का जुर्माना लगाया जाएगा ।
 

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