कोरोना महामारी के दौरान आयकर (IT) विभाग ने अभी हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 के रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन में विस्तार कर दिया है. आयकर विभाग की ओर से उठाए गए इस कदम के बाद व्यक्तिगत करदाताओं पर दबाव कम होने के साथ ही मौजूदा हालात में मिली इस छूट से देश के लाखों कारोबारियों को राहत मिलेगी. 

आयकर विभाग की ओर से आखिरी तारीख में विस्तार किए जाने के बाद व्यक्तिगत करदाता अब 30 सितंबर तक अपने टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. इसके साथ ही, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कारोबारियों को आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है.

सामान्य परिस्थितियों में व्यक्तिगत करदाताओं को वित्त वर्ष 2021-21 के लिए मार्च से 31 जुलाई 2021 के बीच आईटीआर-1 या 4 दाखिल कर देना चाहिए था, लेकिन देश में फैले कोरोना महामारी की वजह से ऐसा हो पाना संभव नहीं है. इसलिए, आयकर विभाग की ओर से आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख में एक महीने के लिए विस्तार किया गया है.

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