झारखंड हाईकोर्ट ने रांची एसएसपी को दिवंगत रूपा के परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। रूपा तिर्की के पिता की ओर से दायर क्रिमिनल रिट पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिया है। 

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।

न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से अदालत को बताया गया कि रूपा तिर्की प्रकरण की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इस पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि सीआरपीसी में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है।

साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की 3 मई को अपने ही सरकारी अस्पताल में फंदे से लटकी हुई मिली थी। उनके पिता ने मृत्यु को संदेहास्पद बताते हुए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रूपा के पिता ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर कर इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच की मांग की है, और रूपा तिर्की की मृत्यु के लिए सीएम हेमंत सोरेन के प्रतिनिधी पंकज मिश्रा को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही इस मामले में पंकज मिश्रा की भूमिका की भी जांच की मांग सीबीआई से कराने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में गुहार लगाई है।

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