आने वाले 11 दिसंबर को झारखंड राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन  होगा। इसके तहत राज्य की सभी अदालतों में मामलों का निपटारा किया जाएगा। कोर्ट में लंबित मामलों के साथ वैसे मामलों का भी लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा, जो अभी कोर्ट नहीं पहुंचे हैं।

लोक अदालत में मामलों को भेजे जाने के लिए आपसी सहमति बनाई जा रही है। सहमति बनने के बाद मामलों को लोक अदालत में अंतिम निपटारे के लिए भेजा जाएगा। झालसा ने सभी जिलों को विधिक सेवा प्राधिकार को इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया है।

कृपया ध्यान दे :

● लोक अदालत में मामलों को भेजने के लिए बनाई जा रही आपसी सहमति

● सहमति बनने के बाद मामलों को लोक अदालत में अंतिम निपटारे को भेजा जाएगा

इन मामलों का होगा निष्पादन 

लोक अदालत में उत्पाद अधिनियम के वाद, वन अधिनियम के वाद, चेक बाउंस से संबंधित वाद, अंतिम प्रपत्र से संबंधित वाद, विद्युत अधिनियम के वाद, श्रम वाद एवं न्यूनतम मजदूरी के वाद, विवाहेत्तर प्रताड़ना के वाद, बैंक ऋण से संबंधित वाद, मोटरयान दुर्घटना मुआवजा से संबंधित वाद, भू-अधिग्रहण से संबंधित वाद, पारिवारिक वाद, छोटे आपराधिक वाद (माप-तौल, पुलिस अधिनियम एवं रेलवे न्यायालय से संबंधित वाद), राजस्व संबंधित मामले और सभी प्रकार के दीवानी और फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाएगा।

पूर्व सहमित के लिए फोन पर भी ली जा सकती है जानकारी

राष्ट्रीय लोक अदालत की पूर्व सहमित के लिए बैठक एक से 10 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी कार्य दिवस के दिन 10.30 बजे पूर्वाह्न से कार्यावधि तक रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा फोन नंबर-0651-2223351, 9852361365, 9334941801 से भी संपर्क किया जा सकता है।

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