चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गयी है.ये चारा घोटाले के पाँचवीं केस है । पहले के चार मामले में वे बेल पर हैं।

पांचवे डोरंडा ट्रेजरी मामले में लालू यादव के ऊपर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. सोमवार की दोपहर करीब 1:58 बजे सजा की घोषणा की गई. लालू यादव के अलावा चारा घोटाला के इस बड़े मामले में 37 अन्‍य दोष‍ियों को भी सजा सुनाई गई है.

इससे पहले सीबीआई कोर्ट (CBI Court) में डोरंडा ट्रेजरी मामले में दोषियों की हाजिरी हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू प्रसाद यादव रिम्स से ही हाजिर हुये. वहीं बाकी दोषियों के होटवार जेल से जुड़ने की व्यवस्था की गयी थी. बता दें, लालू प्रसाद यादव फिलहाल होटवार जेल नहीं जाएंगे. उनका रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है, अभी उनकी सेहत के हिसाब से वहीं रखे जाने की बात कही जा रही है.

लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाये जाने के बाद से मायूसी है.

डोरंडा ट्रेजरी केस बहुचर्चित चारा घोटाले में से एक मामला है. 1990-92 के बीच चाईबासा ट्रेजरी से अफसरों और नेताओं ने मिलकर फर्जीवाड़ा करते हुए 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी. इस मामले में 1996 में केस दर्ज हुआ था. इस केस में 10 महिलाएं भी आरोपी है. मामले में चार राजनीतिज्ञ, दो वरीय अधिकारी, चार अधिकारी, लेखा कार्यालय के छह, 31 पशुपालन पदाधिकारी स्तर के और 53 आपूर्तिकर्ता आरोपी बनाए गए हैं. अब मामले में लालू यादव समेत 99 आरोपी हैं जिन्हें अदालत दोषी करार दे चूकी है.

-----------------------------Advertisement------------------------------------

must read