चारा घोटाले के विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। 

अब लालू प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रडार पर हैं। CBI की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध रूप से 139.35 करोड़ रुपए निकालने के मामले में लालू प्रसाद और अन्य पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच का आदेश दिया है। 

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस मामले में दोषियों और मृत आरोपियों द्वारा जो संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई थी, उसकी पहचान नहीं हो सकी है। इसलिए अब इस मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की जाएगी।

आदलत के निर्देश के बाद ED जल्द ही FIR दर्ज कर जांच शुरू कर सकता है। लालू के खिलाफ दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में ED पहले ही जांच शुरू कर चुका है।

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