झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने छठी जेपीएससी मामले की सुनवाई की. जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया है, और सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया. ऐसे में 326 सफल अभ्यर्थियों के लिए भी बुरी खबर है जो सफल होकर नौकरी कर रहे हैं.

प्रार्थी शिशिर तिग्गा समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए आदेश को निरस्त करने की गुहार लगायी थी. याचिका में कहा गया था कि जेपीएससी की मेंस परीक्षा में हिंदी व अंग्रेजी के कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाना सही है और इसी आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया गया था, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं है.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दे दिया था. 

अभ्यर्थियों ने इस फैसले पर असंतोष जताया था और आदेश को खिलाफ डबल बेंच में फैसले को चुनौती दे थी. लेकिन आज डबल बेंच की अदालत ने भी उस फैसले को सही ठहराते हुए छठी जेपीएससी की रिजल्ट को अवैध करार दे दिया.
 

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