जो होना था, वही हुवा.सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. 

सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका दायर की गई थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने अपने पहले के आदेश के आलोक में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है।

सच ये भी है की सुप्रीम कोर्ट में AJSU पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से याचिका दायर की गई थी. झारखंड में चार चरणों में त्रिस्‍तरीय पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन इसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है. ओबीसी आरक्षण को लेकर ही उन्होंने याचिका दायर की थी.

साथ में झारखंड में चार चरणों में हो रहे त्रिस्‍तरीय पंचायत चुनाव चार चरणों में कराए जा रहे हैं. इसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है।

झारखंड पंचायत चुनाव में OBC को आरक्षण नहीं दिए जाने के मामले को लेकर AJSU पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इससे पहले झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी.

पिछली सुनवाई के दौरान तीन जजों की बेंच ने इस मामले की विस्तार से सुनवाई की थी और आज की तारीख तय कर दी थी. गौरतलब है कि इस मामले को सबसे पहले जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस अभय एस ओका की अदालत ने इस मामले को सुना था. इसके बाद सर्वोच्च अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस याचिका को रध किया है।

Advertisement
Advertisement
Campaign: STEELCITY-020326
Displayed on:

must read