झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खदान लीज आवंटित करने और उनके भाई बसंत सोरेन के करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश किए जाने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई ओर अगली सुनवाई के लिए 17 जून की तिथि निर्धारित की गई है। 

झारखंड हाई कोर्ट में यह मामला चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से समय दिए जाने की मांग की गई। इस पर अदालत की ओर से मामले की सुनवाई के लिए 17 जून की तिथि निर्धारित की गई है। अदालत ने कहा कि 17 जून को तीनों मामलों की एक साथ सुनवाई होगी।

इससे पहले राज्य सरकार की ओर से आइए दाखिल कर कहा गया कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें समय दिया जाए। अदालत ने कहा कि सिर्फ एक मामले में राज्य सरकार ने याचिका सुनवाई योग्य नहीं होने की बात कहते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। इसलिए अन्य मामलों की सुनवाई आज ही की जाएगी। 

ईडी की ओर से शालिसीटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने सिर्फ शेल कंपनियों के मामले में याचिका पर आपत्ति जताई है। लीज मामले में कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई है।इसलिए मामले की सुनवाई होनी चाहिए। 

अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में 17 जून की तिथि निर्धारित की है। अदालत ने कहा कि उस दिन सभी मामलों की कोर्ट में सुनवाई एक साथ होगी।

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