कृपया ध्यान रखे:

*अधिसूचना के उल्लघंन करने पर 2 वर्ष तक कारावास या जुर्माने से या दोनों से होगा दंडनीय। 

भारत निर्वाचन आयोग ने उप चुनाव 2022 के लिये एक्जिट पोल से संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन 6 जून 2022 को कर दिया हैं जिसे झारखण्ड गजट में 10 जून को प्रकाशित किया गया है,जिसके तहत घोषित उप चुनाव में झारखण्ड के 66-मान्डर विधानसभ निर्वाचन क्षेत्र के लिये कार्यक्रम की घोषणा की गई थी।

*मतदान के दिन 23 जून को पूर्वाहन 7.00 बजे से अपराहन 6.30 बजे के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन पर प्रतिबंध*

जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क की उप धारा (1)के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा 2 के उपबंधों के दृष्टिगत मतदान के दिन 23 जून को पूर्वाहन 7.00 बजे से अपराहन 6.30 बजे के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन में या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा

इस अधिसूचना में इसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जाए प्रिंटर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।

*एक्जिट पोल के लिये तारीख और समय को भी किया गया अधिसूचित*

इस अधिसूचना में एक्जिट पोल के लिये तारीख और समय को भी अधिसूचित किया गया है कि जिसमें साधारण निर्वाचन की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रह सकेगी परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक जारी रह सकगी

*अधिसूचना में इसके उल्लघंन के मामले में सजा के प्रावधानों का उल्लेख*

अधिसूचना में इसके उल्लघंन के मामले में सजा के प्रावधानों का उल्लेख करते हुये कहा गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।
 

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