झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन को भारत के लोकपाल ने आय से अधिक संपत्ति की शिकायत से जुड़े मामले में 25 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया है। 

न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी (न्यायिक) सदस्य) और सदस्यों महेंद्र सिंह और इंद्रजीत पी. गौतम की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद 4 अगस्त को यह आदेश पारित किया है।

शिबू सोरेन के खिलाफ 5 अगस्त, 2020 को शिकायत दर्ज की गई थी कि वह और उनके परिवार के सदस्य “बड़े पैमाने” पर भ्रष्टाचार में शामिल हैं।

 

must read