11 सितंबर 2018 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयः-

•    राज्यकर्मियों को Blood Donation/Aphaeresis Donation के लिए प्रत्येक वर्ष अधिकतम 4 दिन विशेष आकस्मिक अवकाश दिए जाने की स्वीकृति दी गई।

•    भारत सरकार की तरह झारखंड राज्य के विभिन्न विभागों एवं सरकारी कार्यालयों में कार्यरत वैसे सरकारी सेवक जो कार्य दिवस के दिन मान्यता प्राप्त रक्त अधिकोष में रक्तदान करेंगे, उन्हें उक्त कार्य दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने एवं पूरे वर्ष में अधिकतम 4 बार रक्तदान के लिए कुल 4 दिन विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

•    राजधानी रांची में स्थित बिरसा मुंडा जेल के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण कार्य तथा बिरसा मुंडा संग्रहालय के रूप में विकसित करने के लिए 26,68,90,800 ₹ की लागत योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा बिरसा मुंडा जेल के संरक्षण कार्य से संबंधित प्रथम खंड की राशि 9,24,24,900 ₹ की योजना का कार्य वित्तीय नियमावली के नियम 245 के तहत नियम 235 को शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर मेसर्स इंडियन ट्रस्ट फॉर रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट को आवंटित करने की मंजूरी दी गई

•    वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन वर्दीधारी क्षेत्रीय कर्मचारियों वनरक्षी/वनपाल के वर्दी भत्ता के पुनरीक्षण के संबंध में स्वीकृति दी गई।

•    अंगीकृत बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम 11 में संशोधन पर स्वीकृति दी गई।
 

support jharkhand state news

If you value our journalism, consider making a voluntary contribution to help us continue bringing news, stories and information to our readers.

Scan the QR code to contribute

Support Jharkhand State News via UPI

Every contribution, big or small, is appreciated.

must read