● उज्ज्वला योजना का लाभ अब राज्य की कोई भी राशन कार्डधारी महिला को मिल सकेगा। राशन कार्ड में जितने लोगों के नाम होंगे उनका आधार कार्ड होना अनिवार्य है। साथ ही, राशन कार्ड और परिवार में किसी और के नाम से गैस कनेक्शन पहले से नहीं होना चाहिये। झारखण्ड सरकार बिना शुल्क के अर्थात फ्री में ₹743.67 का पहला रिफील गैस तथा ₹ 990 का गैस चूल्हा भी देगी।
इसके लिए राज्य सरकार ने 2018 -19 में ₹45 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान तीसरे अनुपूरक बजट से किया है। तथा राज्य सरकार ने 2019 - 20 में में ₹150 करोड़ का प्रावधान किया है। कैबिनेट ने आज इसकी मंजूरी दी है.
● श्री दिनेश प्रसाद झारखंड प्रशासनिक सेवा (कोटि क्रमांक- 498/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, मांडर, रांची, संप्रति निलंबित को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई.
● पाकुड़ जिला के अमड़ापाड़ा अंचल अंतर्गत मौजा सिंददेहरी, संथाली, आमझाड़ी, कटालडीह, विष्णुपुर, चिलगो, डांगपाड़ा, आलूबेड़ा, पछवाड़ा, में अवस्थित पछवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक के 1019.44 हेक्टेयर क्षेत्र मेसर्स पंजाब कारपोरेशन के पक्ष में कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई.
● राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 01.07. 2018 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई.
● राज्य सरकार के पेंशन/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2018 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई.
● जिला स्तर पर e-Gov. से संबंधित कार्यों के निष्पादन एवं जिला प्रशासन के सहयोग के लिए DeGS Society के कुल 332 विभिन्न पदों का वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अवधि विस्तार एवं उनके वेतनादि के लिए DeGS Society को अनुदान स्वरूप रुपये 9,96,00,000/- (नौ करोड़ छियानवे लाख) मात्र व्यय की स्वीकृति दी गई.
● वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत वन क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग को अनुमान्य वेतनमान में ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.
● झारखंड परिचारिका संवर्ग में नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए झारखण्ड परिचारिका संवर्ग नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति दी गई.
● The Arms Rules, 2016 के नियम 103 एवं 104 के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर में State Fire-arm Bureau (SFB) तथा उसके जिला स्तर के अंग के रूप में District Fire-arm Unit (DFU) के गठन, कार्य एवं दायित्व के निर्धारण की स्वीकृति दी गई.
● रांची जिला अंतर्गत अंचल कांके, मौजा कदमा, में अंतर्निहित रकबा-12.50 एकड़ भूमि कुल देय राशि 24,29,91,594/- (चौबीस करोड़ उनतीस लाख इक्यानवे हजार पांच सौ चौरानवे) रुपए मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सी.सी.एल., दरभंगा हाउस, रांची के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई.
● वित्तीय वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 तक में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट अंतर्गत प्राप्त राशि से पीएमकेकेवाई के तहत जिला फाउंडेशन ट्रस्ट न्यास परिषद/प्रबंधकीय समिति/ संबंधित उपायुक्त द्वारा अनुशंसित राज्य के खनिज क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था के निमित्त हजारीबाग, रामगढ़ एवं धनबाद जिला अंतर्गत कुल 05 अदद जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण हेतु समेकित राशि रुपए 18845.08000 लाख (एक अरब अट्ठासी करोड़ पैंतालीस लाख आठ हजार रुपए) मात्र पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति दी गई.
● पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय धनबाद में 513 पद एवं एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय जमशेदपुर के विभिन्न विभागों में शैक्षणिक संवर्ग के चिकित्सा शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए आवश्यकता आधारित 713 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
● राज्य में 77 नवसृजित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 154 चिकित्सा पदाधिकारी का पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई.
● राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए अपर निदेशक (प्रशासन) एक पद, अपर निदेशक (वित्त) एक पद, उपनिदेशक (वित्त) एक पद, कुल 03 पद सृजन की स्वीकृति दी गई.
● केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अंतर्गत पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद में निर्मित सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के विभिन्न विभागों में एमसीआई मापदंड के अनुरूप शैक्षणिक संवर्ग के कुल- 94 आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
● राज्य के 12 अनुमंडलीय अस्पतालों के लिए आईपीएच मानक के अनुरूप 288 पारा मेडिकल कर्मचारियों के पद सृजन की स्वीकृति दी गई.
● उद्योग विभाग झारखंड सरकार को MSME Tool Room स्थापित करने एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित करने के लिए नवनिर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इटखोरी (चतरा) के भवन को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई.
● वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय अनुपूरक विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
● WP(S) No.3772/2017 श्यामाकांत मिश्र बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में श्री श्यामाकांत मिश्र सेवानिवृत्त लिपिक भंडारपाल (तदर्थ रूप से नियुक्त), हस्तशिल्प संसाधन विकास केंद्र, दुमका की सेवा को नियमित करते हुए पेंशनादि लाभों की स्वीकृति दी गई.
● जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई रांची/दुमका प्रक्षेत्राधीन चेकडैम/श्रृंखलाबद्ध चेकडैम की 219 योजनाओं के अंतर्गत कुल 304 अदद चेक डैम के निर्माण के लिए लागत राशि ₹ 21126.102 लाख ( रुपये दो सौ ग्यारह करोड़ छब्बीस लाख दस हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
 

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