*Image credit News Bharti

कोविड-19 महामारी के मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह जरूरी हो गया है कि अत्यंत जोखिम वाले और आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्ग के लोगों की पहचान की जाये और उन्हें इस अधिनियम के दायरे में लाया जाये।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो जून, 2021 को यह परामर्श जारी किया है कि वे एक विशेष अभियान शुरू करें, ताकि शहरी व ग्रामीण इलाकों की आबादी के अत्यंत जोखिम वाले और आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर वर्ग की पहचान हो तथा उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) राशन कार्ड दिये जायें। इस विशेष अभियान में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी-अपनी एनएफएसए सीमा के तहत बची गुंजाइश को पूरा करेंगे।

विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे समाज के जोखिम वाले और अत्यंत कमजोर वर्ग तक पहुंचने के उपाय करें। इस वर्ग में बेघर लोग, कचरा बिनने वाले, फेरी वाले, रिक्शा चलाने वाले और अन्य लोग शामिल हैं। एनएफएसए के तहत पात्र व्यक्तियों/घरों की पहचान करने और उन्हें राशन कार्ड मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है।

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