*Representational image courtesy haribhoomi.com

चुनाव आयोग ने मंगलवार को सरकार को एक प्रस्ताव दिया है, जिसके अनुसार अब कोई भी वोटर एक से अधिक जगह की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाएगा, क्योंकि मतदाता पहचान पत्र का आधार से लिंक हुए बिना मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं हो पाएगा. 

इसके साथ ही, जो प्रत्याशी अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देगा, उसे दो साल की सजा और छह साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक भी लग सकती है.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में सुधार को लेकर प्रस्ताव किया है. 

इसमें मतदाता सूची को आधार से लिंक कराने का भी प्रस्ताव दिया गया है, ताकि एक से अधिक स्थान पर मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने पर रोक लगाई जा सकेगी. इसके साथ ही, चुनाव आयोग के प्रस्ताव में चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने पर छह महीने जेल की सजा को बढ़ाकर दो साल करने के प्रावधान भी शामिल है. दो साल की सजा होने पर संबंधित उम्मीदवार के चुनाव लड़ने पर छह साल तक की रोक लग जाएगी.

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