सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बिना किसी “हीला-हवाली “के वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करें. 

अपने आदेश में सर्वोच्च अदालत ने कहा कि 'कोई बहाना नहीं, तुरंत लागू करें, वन नेशन-वन राशन कार्ड.' अदालत ने यह भी कहा है कि आप एक या अन्य समस्या का हवाला नहीं दे सकते. यह प्रवासी मजदूरों के लिए है. इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों द्वारा उठाए गए समस्याओं पर अपने फैसले को सुरक्षित रखा है.

पिछले साल कोरोना महामारी की शुरुआत में लागू किए गए संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान असंगठित मजदूरों को रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत का सामना करना पड़ा था. रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही असंगठित क्षेत्र के मजदूर विभिन्न सरकारों की ओर से चलाई जा रही लाभकारी स्कीमों का फायदा उठा सकते थे. इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है.

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