झारखंड हाईकोर्ट से आज गोड्डा से BJP के सांसद को एक बहुत बड़ी राहत दी  है। राहत ए की जब जस्टिस  एसके द्विवेदी की अदालत में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई हुई, तब अदालत ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा । साथ ही साथ इस दौरान अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह सांसद निशिकांत दुबे को बेवजह परेशान न करे।

इस मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। 

हालांकि अदालत ने पूर्व दिए गए अंतरिम राहत को बरकरार रखा है। पूर्व में अदालत ने सांसद के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई थी। इस संबंध में दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ सासंद निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।


सुनवाई के दौरान सांसद के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने कहा कि उनके खिलाफ विष्णुकांत झा नामक व्यक्ति ने देवघर में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि उनकी MBA की डिग्री फर्जी है। इस मामले में बिना जांच के लिए पुलिस ने प्राथमिक दर्ज कर ली है, जबकि यह आरोप बेबुनियाद है। 

 अकील ने कहा कि यह मामला राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज किया गया है और पुलिस उन्हें बेवजह परेशान कर रही है। इस पर अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह अदालत के पूर्व के आदेश का पालन करे। और ये भी कहा कि कोर्ट सांसद निशिकांत दुबे को परेशान नहीं करेगी।

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