झारखंड में पंचायत चुनाव की तय्यारी शूरु हो गयी है ।यह इस बात से साफ़ दिखाई दे रहा है । राज्य  निर्वाचन आयोग की तरफ से नामांकन से लेकर मतगणना तक के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। 

ओर कोविड के मद्देनजर आयोग की तरफ से कई सख्तियां बरती गई है। इसका पालन नहीं करने वाले प्रत्याशियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गाइडलाइन के मुताबिक डोर-टू-डोर चुनाव प्रचार में पांच व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होगा। वहीं नामांकने के दौरान प्रत्याशी के अलावा केवल एक प्रस्तावक को ही नामांकन कक्ष में एंट्री मिलेगी। नामांकन कक्ष में हाथ धोने और सेनेटाइजेशन की भी उच्त व्यवस्था रहेगी। नियम का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। मतदान दल के सदस्यों को सैनिटाइजर व ग्लब्स की किट उपलब्ध कराई जाएगी।

मतदान केंद्र पर बिना मास्क लगायए व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। केवल मतदाता की पहचान में संदेह होने पर ही मास्क हटाया जा सकेगा। मतदाताओं को मतदान कक्ष में हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश करने दिया जायेगा। मतदान काउंटर पर छह फीट की दूरी पर गोले बना कर सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

जिला से प्रखंड स्तर तक चिकित्सा पदाधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त किया जायेगा। नोडल पदाधिकारी निर्वाचन के दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों व कर्मियों को सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए प्रशिक्षण दिया जायेगा। बिना मास्क के चुनाव कार्य में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के शामिल होने पर पाबंदी लगायी गयी है।

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