आयकर विभाग की ओर से आधार को पैन से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च निर्धारित की गई है. आयकर विभाग का यह भी कहना है कि आधार से पैन को लिंक कराने में एक मिनट का समय लगता है, तो फिर इसे लिंक कराने में देर करने की जरूरत ही क्या है? 

इसे जितना जल्दी लिंक करा देंगे, आपको नुकसान उतना कम होगा. आइए जानते हैं कि आधार से पैन को अगर लिंक नहीं कराया जाता है, तो उसका क्या-क्या नुकसान उठाना पड़ता है।

मीडिया की रिपोर्ट्स की मानें तो अगर आप 31 मार्च 2022 तक पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर आपने 31 मार्च के बाद भी पैन और आधार को लिंक कराया, तब भी पहले आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.

आधार नंबर अब एक सरकारी दस्तावेज बन गया है. हालांकि, देश के लोगों का आधार बनवाने के पीछे सरकार का मकसद राष्ट्रीय पहचान नंबर जारी करना था, लेकिन बाद में इसे सरकारी दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा. अब अगर आपका आधार पैन से लिंक नहीं होगा, तो आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा. मसलन, आपका राशन कार्ड नहीं बन सकेगा, बैंकों और डाकघरों में खाता नहीं खुल सकेगा, आप वित्तीय लेन-देन नहीं कर सकेंगे और किसी भी सरकारी या निजी कामों में बाधाएं उत्पन्न होंगी.

  • आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कराने के लिए आपको इस लिंक को फ़ॉलो करे https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/homeपर क्लिक करना होगा. इसके बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें.

  • इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा.

  • SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है.

  • अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर लिया है तो आर इस लिंक पर क्लिक करके अपना स्टेट्स चेक कर सकते हैं. सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in यानी अब नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं. नीचे की तरफ Link Aadhaar के विकल्प पर क्लिक करें.

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