चुनाव को लेकर अभ्यर्थियों/प्रत्यशियों और राज्य सरकार के लिए होगा लागू

*क्या करें -*

1. चल रहे कार्यक्रम जारी रख सकेंगे।

2. अनिश्चय की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन/अनुमोदन प्राप्त करें।

3. बाढ, सूखा, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए राहत व पुनर्वास संबंधी उपाय प्रारम्भ किए जाएं और जारी रखे जायें।

4. गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को दी जा रही चिकित्सीय या नगद सुविधाऐं उचित अनुमति से जारी रखी जा सकती हैं।

5. निर्वाचन सभाओं के आयोजन के लिये सार्वजनिक स्थान, यथा मैदान निष्पक्ष रूप से सभी प्रत्याशियों के लिये उपलब्ध होने चाहिए।

6. विश्राम गृह, डाक बंगले और अन्य सरकारी आवास चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को न्याय संगत आधार पर उपलब्ध होने चाहिये।

7. अन्य प्रत्याशियों और अभ्यर्थियों की आलोचना उनकी नीतियाँ, कार्यक्रम, पुराने रिकार्ड और कार्य मात्र से संबंधित होनी चाहिये।

8. प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण और निर्विघ्न परिवारिक जीवन के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिये।

9. प्रस्तावित सभाओं के संबंध में स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस को समय रहते सूचित किया जाये और अभी आवश्यक अनुमति भी प्राप्त की जाये।

10. यदि प्रस्तावित सभा के स्थान पर प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू हो, तो उनका पूरी तौर पर पालन किया जाय। यदि छूट आवश्यक हो, तो उसके लिये आवेदन अवश्य किया जाये और समय रहते उसे प्राप्त कर लिया जाये।

11. प्रस्तावित सभा के लिये लाउडस्पीकरों या इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं के प्रयोग के लिये अनुमति अवश्य ली जाये।

12. बैठक में गड़बड़ी या अन्य प्रकार से अव्यवस्था फैलाने वाले तत्वों से निपटने के लिये पुलिस की सहायता प्राप्त की जाये।

13. किसी भी जुलूस के शुरू होने का समय स्थान, वह किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय और स्थान पर जुलूस समाप्त होगा, यह पहले से तय करके पुलिस अधिकारियों से अग्रिम रूप से अनुज्ञा/अनुमति ले लेनी चाहिये।

14. जिन मोहल्लों से होकर जुलूस गुजरेगा वहाँ पर लागू निषेधात्मक आदेश का पता लगाया जाये और पूरी तरह से उनका अनुपालन किया जाये। साथ ही यातायात नियमों और प्रतिबंधों का भी अनुपालन किया जाये।

15. जुलूस का रास्ता ऐसा होना चाहिये जिससे यातायात में कोई बाधा न पड़े।

16. शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान के लिये निर्वाचन कर्मचारियों से हमेशा ही सहयोग किया जाये।

17. कार्यकर्त्ताओं द्वारा बिल्ले या पहचान पत्रों को अवश्य प्रदर्शित किए जाने चाहिये।

18. मतदाताओं को जारी पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज की होनी चाहिए, जिस पर अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक नहीं होना चाहिए।

19. मतदान के दिन वाहन चलाने पर प्रतिबंधों का पूर्णरूपेण पालन किया जाये।

20. राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त वैध प्राधिकार पत्र वाले व्यक्ति ही किसी मतदान केन्द्र पर किसी भी समय प्रवेश कर सकते हैं। कोई व्यक्ति चाहे वह कितना भी उच्चपदासीन हो (मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद या विधायक आदि) इस मामले का अपवाद नहीं हो सकता, सिवाय कि वह संबंधित मतदान केन्द्र पर अपना मत देने के लिये जा सकेगा।

21. निर्वाचनों के संचालन में कोई शिकायत या समस्या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों/रिटर्निग आफिसर/जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट/राज्य निर्वाचन आयोग की जानकारी में लायी जाये।

22. निर्वाचन के विभिन्न पहलूओं से संबंधित सभी मामलों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदेश/निर्देश का अनुपालन निर्वाची पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा किया जायेगा।

*क्या ना करें –*

1. सरकारी वाहनों या कार्मिकों या मशीनों/उपकरणों का उपयोग चुनाव प्रचार संबंधी कार्यों में नहीं किया जायेगा। सरकारी वाहनों में (क) ट्रक (ख) लारी (ग) टेम्पो (घ) जीप (ङ) कार (च) ऑटो रिक्शा, ई0 रिक्शा (छ) बसें (ज) वायुयान (झ) हेलीकाप्टर (ञ) पानी के जहाज (ट) नावें (ठ) जलस्पर्शी जहाज और निम्नलिखित से संबंध रखने वाले अन्य सभी वाहन शामिल हैं:-
(क) केन्द्र सरकार
(ख) राज्य सरकार
(ग) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम
(घ) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम
(ङ) पंचायत निकाय
(च) नगरपालिका (यथा, नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत)
(छ) विपणन बोर्ड (चाहे वह किसी भी नाम से जाने जाय)
(ज) स्वायत्तशासी जिला परिषदें अथवा
(झ) कोई अन्य निकाय जिसमें सार्वजनिक निधि का एक भाग चाहे कितना भी क्यो न हो, निवेश किया गया हो।

2. सतारूढ दल/सरकार की उपलब्धियों के बारे में सार्वजनिक कोष के व्यय पर कोई विज्ञापन जारी न करें।

3. किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा, आधारशिला रखना, नई सड़कों आदि के निर्माण कार्य का वचन देना आदि न करें।

4. सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों में कोई तदर्थ नियुक्तियाँ न करें।

5. कोई भी मंत्री किसी मतदान केन्द्र या गणना स्थल पर प्रवेश नहीं करेंगे, जबतक कि वह स्वयं प्रत्याशी न हो या सिर्फ मतदान करने वाले मतदाता न हो।

6. सरकारी कार्य के साथ चुनाव प्रचार/चुनावी दौरा को कतई नहीं जोड़ा जायेगा।

7. वित्तीय अथवा कोई प्रलोभन मतदाता को नहीं दिया जाये।

8. निर्वाचकों के जातीय/साम्प्रदायिक भावनाओं को उद्वेलित नहीं करना चाहिये।

9. ऐसा कोई कार्य न करें जिससे मौजूदा मतभेदों को बढ़ावा मिले या आपस में घृणा पैदा हो अथवा विभिन्न जातियों, समुदायों अथवा धार्मिक या भाषायी समूहों में तनाव उत्पन्न हो।

10. दूसरे प्रत्याशियों के कार्यकत्ताओं की निजी जिन्दगी के किसी भी पहलू पर, जिसका सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध न हो, टीका टिप्पणी की अनुमति न दी जाय।

11. असत्यापित आरोपों अथवा मिथ्या वर्णनों के आधार पर दूसरे या उनके कार्यकत्ताओं पर टीका टिप्पणी न की जाय।

12. मंदिरों, मस्जिदों, गिरजा घरों, गुरूद्धारों या पूजा का कोई भी स्थान, भाषण, पोस्टर, संगीत आदि समेत निर्वाचन प्रचार हेतु इस्तेमाल न किये जाये।

13. कदाचार अथवा निर्वाचन अपराधों संबंधित गतिविधियों यथा घूसखोरी, मतदाता पर अनुचित प्रभाव, अभित्रास; प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में प्रचार, मतदान समाप्ति के लिये नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि में सार्वजनिक सभाएँ करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाना और वहाँ से ले जाना निषिद्ध है।

15. व्यक्तियों के मकानों के सामने उनके विचारों और कार्यों के विरोध में प्रदर्शन करने या धरना देने का कार्य न करें।

16. किसी व्यक्ति विशेष एवं सरकारी/सरकार के उपक्रमों की जमीन, इमारत, अहाते एवं दीवारों आदि को झण्डा/बैनर लगाने, पोस्टर/नोटिस चिपकाने, नारे आदि लिखने के प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। दूसरे अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों में व्यवधान पैदा न करें।

17. उन स्थानों के पास जहाँ किसी प्रत्याशी द्वारा सभा आयोजित की जा रही हो, दूसरे प्रत्याशी जुलूस न निकाले।

18. जुलूस में भाग लेने वालों को ऐसी वस्तुएँ नहीं ले जानी चाहिये जिनका अस्त्र या शस्त्र के रूप में दुरूपयोग किया जा सकता हो।

19. दूसरे प्रत्याशियों द्वारा जारी पोस्टर, बैनर/होर्डिंग आदि को हटाया या विरूपित नही किया जाये।

20. मतदान के दिन पहचान पर्चियों के वितरण के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले स्थानों पर या मतदान केन्द्रों के निकट, झण्डों, प्रतीकों या अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जाय।

21. स्थायी भवनों अथवा गतिशील वाहनों पर लगे लाउडस्पीकरों का प्रयोग सुबह 6:00 बजे से पहले या रात को 10:00 बजे के बाद और संबंधित प्राधिकार की बिना पूर्व लिखित अनुमति के नहीं किया जाये। साथ ही ध्वनि के संबंध में अनुमति प्राप्त डेसिबल का ध्यान रखा जाएगा एवं जितनी संख्या में साउण्ड बक्सों तथा चोंगों की अनुमति प्राप्त की गई है, उससे अधिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

22. संबंधित प्राधिकार की पूर्व लिखित अनुमति लिये बिना लाउडस्पीकरों का प्रयोग सार्वजनिक सभाओं/जुलूसों की अनुमति रात 10:00 बजे के बाद नहीं दी जायेगी और यह पुनः स्थानीय कानूनों, उस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के स्थानीय कानूनों, उस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के स्थानीय अवबोधनों और अन्य संबंधित बातों जैसे मौसम की स्थिति, त्योहार के मौसम, परीक्षा समय आदि के अध्यधीन होगा।

23. निर्वाचनों के दौरान शराब नहीं बांटी जानी चाहिये।
 

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