झारखंड के CM हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने CM के करीबियों के शेल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट पर दायर जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसे सुनवाई योग्य माना है। मेंटेनबिलिटी के बिंदु पर सरकार की ओर से दी गई दलिलों को खारिज कर दिया है।

इसके बाद राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने आदेश की कॉपी आने तक समय की मांग की है। जवाब में याचिककर्ता के वकील ने सुनवाई शीघ्र शुरू करने की मांग की। याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर इसमें देर हुई तो साक्ष्य में छेड़छाड़ संभव है। मामले पर अगली सुनवाई 10 जून को होगी।

-----------------------------Advertisement------------------------------------ Hamin Kar Budget 2023-24

must read