परिवहन सचिव केके सोन के वेतन पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. अवमाननावाद याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस एन पाठक ने यह आदेश दिये है.
एक केस तीन वर्ष पुराना है। उस समय पहले एकल पीठ ने मामले में भुगतान का आदेश दिया था. पारित आदेश के मामले में अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए सचिव केके सोन से अदालत ने पूछा कि आदेश के बाद भी भुगतान क्यों नहीं हुआ.
इसके बाद अदालत ने कहा जब तक कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य राशि का भुगतान नहीं होता तबतक सचिव का वेतन रुका रहेगा.मामले पर नेहाल खान, मनु प्रसाद समेत अन्य ने याचिका दर्ज की थी.