संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी- सह- संयुक्त सचिव श्री हीरालाल मंडल ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार सभी राजनीतिक दल आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थियों का चयन किये जाने पर उनके बारे में सारी जानकारी निर्वाचन विभाग के annexure-C-7 के प्रारूप में सूचनाएं राष्ट्रीय समाचार पत्र, स्थानीय समाचार पत्र, सोशल मीडिया तथा राजनीतिक दल के वेबसाइट पर प्रकाशित करें। इसके साथ- साथ annexure-C-8 में प्रतिवेदन चुनाव आयोग को भेजते हुए विभाग को अवगत कराएं। 

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल अपने द्वारा चयनित अभियर्थियों की घोषणा करने के 48 घंटे के भीतर annexure-C-7 के प्रारूप में सूचनाएं राष्ट्रीय समाचार पत्र, स्थानीय समाचार पत्र, सोशल मीडिया तथा राजनीतिक दल के वेबसाइट पर प्रकाशित कराना सुनिश्चित कर लें एवं 72 घंटे के अंदर विभाग को भी अवगत करावें।

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