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कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की प्रधान सचिव सह राज्य सरकार की प्रवक्ता निधी खरे ने बताया कि झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से राज्य के गैर अधिसूचित जिलों में जिलास्तर के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी प्रस्ताव की समीक्षा भारत के संविधान के संबंधित उपबंधों एवं अन्य राज्यों में एतदर्थ लागू प्रावधानों के संदर्भ में करने हेतु 6 सदस्यों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति  के अध्यक्ष माननीय मंत्री, अमर बाउरी हैं तथा प्रधान सचिव कार्मिक, निधी खरे समिति के सदस्य सचिव होंगीं। उक्त समिति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अपना सुविचारित मंतव्य उपलब्ध करायेगी।

ज्ञात हो कि राज्य के गैर अधिसूचित जिलों यथा- पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर और गोड्डा के जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जिलों हेतु प्रवृत उक्त प्रावधान को लागू करने की मांग विधान सभा के माननीय सदस्यों के द्वारा की जा रही है।

विदित हो कि संख्या-14/स्थानीय नीति-14-04/2018 का॰- .......... /कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या-5938 दिनांक-14.07.2016 के द्वारा झारखण्ड राज्य अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र के जिलों यथा-साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, राँची, खूँटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावाँ में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्Ÿाी हेतु, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि तक के लिए, मात्र संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों के ही पात्र होने का प्रावधान किया गया है।
        
उच्चस्तरीय समिति का गठन निम्नवत् किया गया हैः-
1.    अमर बाउरी    मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग     अध्यक्ष
2.    राधा कृष्ण किशोर    सदस्य, झारखण्ड विधान सभा    सदस्य
3.    सत्येन्द्र नाथ तिवारी    सदस्य, झारखण्ड विधान सभा    सदस्य
4.    राज सिन्हा    सदस्य, झारखण्ड विधान सभा    सदस्य
5.    अमित मंडल    सदस्य, झारखण्ड विधान सभा    सदस्य
6.    निधि खरे    प्रधान सचिव, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग    सदस्य सचिव

        
 

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