झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी डीके पांडे, उनकी पत्नी पूनम पांडेय और बेटे शुभंकर को राहत दी है। 

अदालत ने दहेज प्रताड़ना को लेकर इनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सशरीर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। गुरुवार को डीके पांडेय के बेटे शुभंकर और उनकी बहू रेखा मिश्रा अदालत में उपस्थित हुए।

इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से मामला सुलझने से संबंधित कोर्ट में आवेदन दिया गया था। कहा गया कि मध्यस्थता के जरिए आपसी सहमति से इस मामले को सुलझा लिया गया है।

इसलिए दर्ज प्राथमिकी को रद किया जाए। इसके बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इसे रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद करने का आदेश दिया। बता दें कि पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की बहू रेखा मिश्रा ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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