* 27 मई तक बढ़ी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ी।*

* 16 मई से कड़ाई की जायेगी,शादी में केवल 11 लोगों को ही अनुमति।*

* इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बस संचालन बंद होगा।*

* निजी वाहनों को बाहर जाने के लिए लेना होगा पास।*

* राज्य मे वापस आने वालों को अनिवार्य रूप से करानी होगी कोरोना की जांच।*

राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को दो सप्ताह विस्तारित करने का सरकार ने निर्णय लिया है. अब यह 27 मई की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा. मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की आज हुई बैठक में 13 मई की सुबह छह बजे समाप्त हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाने का फैसला हुआ. इस बैठक में 16 मई की सुबह छह बजे से पूर्व से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त निम्न नए प्रतिबंध भी प्रभावी रहेंगेः-

◆राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिनों का होम अथवा इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा. यह वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे.

◆इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा. निजी वाहनों का मूवमेंट अनुमत कार्यों हेतु ई-पास के आधार पर होगा.

◆शादी मात्र अपने घरों में अथवा कोर्ट में संपन्न किया जाएगा. इसमें अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे तथा इस अवसर पर किसी प्रकार का आय़ोजन प्रतिबंधित रहेगा.

◆हाट-बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग नार्म्स का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा.


इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, विकास आय़ुक्त-सह-अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव श्री अजय कुमार सिंह, सचिव श्री विनय कुमार चौबे और सचिव श्री अमिताभ कौशल मौजूद थे |

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