चार चरनो में होने वाले झारखंड पंचायत चुनाव 14 मई से शुरू होने वाला है. इस चुनाव के मध्य नज़र,स्थायी भवनों अथवा गतिशील वाहनों पर लगे लाउडस्पीकरों का प्रयोग सुबह 6:00 बजे से पहले या रात को 10:00 बजे के बाद और संबंधित प्राधिकार की बिना पूर्व लिखित अनुमति के नहीं बजाए जाएंगे.

 साथ ही ध्वनि के संबंध में अनुमति प्राप्त डेसिबल का ध्यान रखा जाएगा एवं जितनी संख्या में साउण्ड बक्सों तथा चोंगों की अनुमति प्राप्त की गई है, उससे अधिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा.

संबंधित प्राधिकार की पूर्व लिखित अनुमति लिये बिना लाउडस्पीकरों का प्रयोग सार्वजनिक सभाओं/जुलूसों की अनुमति रात 10:00 बजे के बाद नहीं दी जायेगी और यह पुनः स्थानीय कानूनों, उस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के स्थानीय कानूनों, उस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के स्थानीय अवबोधनों और अन्य संबंधित बातों जैसे मौसम की स्थिति, त्योहार के मौसम, परीक्षा समय आदि के अध्यधीन होगा.

चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा के अनुसार इस बार 4 चरणों में मतदान कराए जाएंगे. पहले चरण का मतदान 14 मई को होगा. दूसरे चरण का मतदान 19 मई को होगा. वहीं तीसरे चरण का मतदान 24 मई को होगा, जबकी चौथे चरण का मतदान 27 मई को होगा. झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू कर दी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए विस्तृत निर्देश जारी किया है. इसमें यह साफ कर दिया गया है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को क्या करना है और क्या नहीं करना है. 

 

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