★ राज्य में "झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम" गठन करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2019 गठन की स्वीकृति दी गई।
★ "सुमंडल/मंडल" जाति को राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-122 पर सूढ़ी जाति के प्रकोष्ठ में शामिल करने की स्वीकृति दी गई।
★ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों को खाद्यान्न न मिलने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
★ रांची जिला अंतर्गत अरगोड़ा अंचल के मौजा डोरंडा अंतर्निहित रकवा-0.30 एकड़ किस्म केशर ए हिंद भूमि में से रकवा-0.22 एकड़ भूमि का लीज नवीकरण आवासीय प्रयोजनार्थ ₹5/- सलामी एवं ₹5/- वार्षिक लगान पर करने तथा रकबा-0.06 एकड़ भूमि का लीज नवीकरण व्यवसायिक प्रयोजनार्थ बाजार दर पर सलामी एवं लगान की गणना के आधार पर करने तथा बिना अनुमति के व्यवसायिक उपयोग किए जा रहे रकबा-0.02 एकड़ भूमि को अधिभार वसूल कर नियमित करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड मोटर गाड़ी नियमावली, 2001 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ हजारीबाग जिला अंतर्गत चौपारण अंचल के मौजा अम्बातरी अंतर्निहित कुल रकबा-0.265 एकड़ भूमि कुल देय राशि 1 लाख 90 हजार 552 रुपए मात्र पर रेल मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा अदायगी पर डीएफसीसीआईएल विशेष रेल परियोजना के लिए विशेष रेल परियोजना डीएफसीसीआईएल,भारत सरकार को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।
★ केंद्र प्रायोजित Umbrella ICDS के अंतर्गत Aanganwadi Services योजना के अधीन Supplementary Nutrition Program (SNP) Component के क्रियान्वयन के लिए विभाग यह संकल्प संख्या 2185, दिनांक 14 सितंबर 2019 के प्रावधान में आंशिक संशोधन एवं तदनुरूप झारखंड राज्य आजीविका प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस), ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड एवं समाज कल्याण निदेशालय, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड के मध्य हस्ताक्षरित किए जाने वाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ केंद्र प्रायोजित अमृत योजना अंतर्गत नागरिकों की सहायता के लिए राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं अंतर्गत भुगतान के लिए झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत योजना हित में ICICI Payment Gateway से एकरारनामा करते हुए मनोनयन के आधार पर सेवा लेने की स्वीकृति दी गई।
★ डॉ रागिनी सिंह, वरीय रेजिडेंट, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018" के नियम संख्या 2 (xxx), 11,14, (vi), 24 25 (3) एवं 25 (5) में संशोधन तथा नियम संख्या 2 (xxxvi) 3 (vi) 6 (1) से (7) तथा 14(vi) (5) को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत कर दर से संबंधित अधिसूचनाओं के निर्गमन पर स्वीकृति दी गई।
★ वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली कैम्पा वार्षिक कार्य योजना के लिए 409.47 करोड़ (चार सौ नौ करोड़ सैतालीस लाख) रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई।
★ विश्वविद्यालयों के स्नाकोत्तर विभाग एवं अंगीभूत महाविद्यालय में शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालन के लिए स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित शिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति एवं शिक्षकेतर कर्मियों के मानदेय के भुगतान के संबंध में जारी मार्गदर्शिका संकल्प संख्या-516, दिनांक 2 मार्च 2017 के आलोक में शिक्षकों द्वारा भविष्य में किसी प्रकार के नियमित/स्थायी किए जाने का दावा नहीं करने संबंधी संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, रांची को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने एवं इसके अधीन प्रशाखा पदाधिकारी के 1 पद का सृजन करने की स्वीकृति दी गई।
★ हजारीबाग जिला के केरेडारी अंचला अंतर्गत विभिन्न मौजा के सन्निहित कुल रकबा-35.15 एकड़ भूमि कुल देय राशि 3 करोड़ 29 हजार 607 रुपये की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ डुमरी कॉल ब्लॉक/माइंस के लिए हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड कृषि सेवा संवर्ग कोटि-8 (माप तोल एवं विपणन) के अंतर्गत विभिन्न पदों को चिन्हित/ पहचनित करने की स्वीकृति दी गई।
★ स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्तर के अतिरिक्त 21 पदों को सृजित करते हुए जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी एवं जिला यक्ष्मा पदाधिकारी के पदों को सृजित/पुनर्गठन/कर्णाकित करने तथा जिला मलेरिया पदाधिकारी के पद को जिला वेक्टर बोर्न पदाधिकारी के रूप में नामित करने की स्वीकृति दी गई।
★ मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना अंतर्गत मुंडारी एवं खूंटकट्टी भूमि के संदर्भ में कतिपय संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ दुमका के जामा-बराप्लासी पथ कुल लंबाई 7 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए मयूराक्षी नदी पर उच्चस्तरीय पुल सहित पथ निर्माण के लिए 60 करोड़ 60 लाख 20 हजार मात्र की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।