झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा कि आसन्न लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर अपने क्षेत्राधीन सभी मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले लोगों एवं मतदानकर्मियों के लिए सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं (Assured Minimum Facilities) का भौतिक सत्यापन कराकर आगामी 27 मार्च 2024 तक प्रतिवेदित करें।  

उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र को अनिवार्यत: भवन के निचले तल्ले में अवस्थित होना चाहिए ताकि वृद्ध एवं दिव्यांग मतदाताओं को कोई असुविधा नहीं हो। साथ ही मतदान केंद्र में प्रवेश और निकास का अलग-अलग दरवाजा होना चाहिए। सभी मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए स्थायी रैम्प होने चाहिए। 

इसके अलावे पेयजल, प्रकाश-विद्युत की उपलब्धता भी होनी चाहिए। सभी मतदान केंद्रों पर मतदानकर्मियों एवं पोलिंग एजेंट सहित दिव्यांग, गर्भवती महिला एवं वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए पर्याप्त संख्या में कुर्सी- टेबुल/बेंच की व्यवस्था की जानी है। 

सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय, छोटे शिशुओं के लिए क्रेच के अलावे सभी मतदान केंद्रों पर न्यूनतम 15 फुट X 15 फुट के अस्थायी टेन्टेड छाया की व्यवस्था भी की जानी है। उन्होंने कहा कि इसे मूर्त रूप देने के लिए प्रत्येक जिले में एक वरीय पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। 

प्रत्येक सेक्टर पदाधिकारी को अपने क्षेत्राधीन सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करना है। सभी निर्वाची पदाधिकारियों से कहा गया है कि वे मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था के लिए अपने क्षेत्र के कम से कम 20% मतदान केंद्रों का ससमय भौतिक सत्यापन कर लें।

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