पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति वाली याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई पूरी हुई. 

सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट में हेमंत सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल और झारखंड हाईकोर्ट के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अपना पक्ष रखा जबकि ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अपना पक्ष रखा. कोर्ट में हेमंत सोरेन की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट से 3 दिनों के अनुमति की मांग की. 

उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए 29 फरवरी के साथ 1 और 2 मार्च के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है. हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने के लिए दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सनुवाई से पहले कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. 

इससे पहले हेमंत सोरन द्वारा दायर इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने उनकी बजट सत्र में शामिल होने के लिए अनुमति को खारिज करते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद हेमंत के बचाव पक्ष ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 

इससे पहले पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 5 और 6 फरवरी को झारखंड विधानसभा में आहूत विशेष सत्र में शामिल हुए थे. विश्वास मत में भाग लेने के लिए पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें अनुमति दिया थी.

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